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1 April 2017
गुजरात में गौहत्या की सजा होगी उम्रकैद
गांधीनगर: गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को गौहत्या संशोधन बिल पास हो गया. अब गौहत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा दी जाएगी. गाय की तस्करी करने वालों को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस कानून के तहत एक लाख से पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी. गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बना है, जहां गौहत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा होगी.
गायों के संरक्षण के लिए कानून में और भी संशोधन किए गए है. गाय या बीफ ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. गौहत्या, गौमांस को गुजरात सरकार ने पहले से ही पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है.