Menu

News of Madhya Pradesh India

Hindi news portal of Bhopal. read regular fresh news of Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur. whole state reporting with MP News Portal

03 August 2021

जहरीली शराब बेचने पर उम्रकैद और जुर्माने का प्रावधान

उम्रकैद सजा जहरीली शराब

भोपाल: राज्य सरकार का जहरीली शराब बेचने वालो पर कार्यवाही का कड़ा फैसला. अगर जहरीली शराब से किसी भी शख्स की मौत हुई आरोपी दूसरी बार पकडाया तो फांसी की सजा होगी. मंगलवार को हुई सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक के बाद फैसला लिया गया. ऐसे अपराधियों को अब सरकार उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान करने जा रही है. आजीवन कारावास के अलावा 20 लाख का जुर्माना भी होंगा. आबकारी टीम पर हमले पर तीन साल की सजा हो सकेगी.

बैठक में तय किया गया है कि इस संबंध में नौ अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा. मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया जाएगा. अवैध कारोबार खत्म करने के लिए शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त क्यूआर कोड वाले होलोग्राम लगाने का भी फैसला किया है. साथ ही पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी को भी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जांएगा. आबकारी विभाग के सभी अफसरों को अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

हाल ही में मंदसौर जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं बीते 15 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब से 53 लोग इसका सेवन करने से दम तोड़ चुके हैं. विपक्षी पार्टी कांग्रेस के घेरने के बाद सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला लिया. देश के कई राज्यों में अवैध शराब का कारोबार खूब फल-फूल रहा है. जिसके चलते रोजाना लोगों की मौत हो रही है. इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कानून तैयार करने का कड़ा फैसला लिया है.

शराब में मिलावट के बारे में अभी तक जुर्माना तीन सौ रुपये से लेकर दो हजार रुपये था. इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक किया गया है.

Retrieved from(websites).

comments powered by Disqus