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6 May 2015

हिट एंड रन केस सलमान दोषी

सलमान दोषी

मुंबई: बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को मुंबई की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में आज बुधवार को 5 साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सलमान को गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी पाया और उनके खिलाफ सभी आरोप सिद्ध पाए. सजा पर जिरह के बाद कोर्ट ने उन पर सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. फैसले के बाद सलमान को आर्थर रोड जेल भेजा जाना था. लेकिन सलमान के वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अपील की और खान को दो दिन के लिए अंतरिम जमानत मिल गयी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें दो दिन की अंतरिम राहत देते हुए 8 मई तक जमानत दे दी है. अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. न्यायाधीश देशपांडेय ने जब सजा सुनाई तो सलमान की आंखों में आंसू छलक आए खान कुछ देर के लिए रोने लगे फिर उन्होंने अपना चेहरा पोछा और अपनी बहन से बात करने लगे. न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडेय ने दोपहर 1:30 बजे सजा सुनाई और तुरंत सलमान को हिरासत में ले लिया गया. गैर-इरादतन हत्या के दोषी करार दिए गए 49 वर्षीय सलमान को फैसले की एक प्रति दी गई. अदालत से दो दिन की बेल मिलने के बाद घर पहुंचे सलमान खान.

न्यायाधीश देशपांडे ने दबंग बॉलीवुड स्टार को नशे की हालत में कार चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस न रखने जैसे आरोपों सहित इस मामले के तमाम आरोपों में कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई है. सुनवाई के वक्त कोर्ट मे सलमान सफेद कमीज और हल्की नीली रंग की डेनिम जींस पहने हुए थे. इस अहम मामले में फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर में और इसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. कोर्ट परिसर मे सलमान के भाई अरबाज, सोहेल, बहन अर्पिता खान सहित उनका परिवार सुबह ही पहुंच गया था. अदालत कक्ष संख्या 52 पत्रकारों, वकीलों और पुलिस कर्मियों से खचाखच भरी थी. कोर्ट के बाहर उनके कई प्रशंसक खड़े रहे.

अदालत ने सलमान को आईपीसी एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया. आईपीसी की धारा 304(भाग-दो) के तहत उन्हें पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सलमान को आईपीसी की धारा 279(लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337 और 338 के तहत भी दोषी करार दिया गया. इसमें छह महीने जेल की सजा है. इसके अलावा, उन्हें मोटर वाहन कानून की धारा 181(लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना) और 185(नशे में गाड़ी चलाना) के तहत छह महीने जेल की सजा सुनाई गई. उन्‍हें बंबई निषेध कानून की धारा 66(ए और बी) के तहत भी दोषी करार दिया गया. इसके लिए उन्हें दो महीने जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. सलमान पर इस समय बॉलीवुड का 200 करोड़ रुपये दॉव पर लगा हुआ है. फैसले से पहले सलमान से मिलने शाहरुख खान उनके गैलेक्सी अपार्टमेन्ट पहुंचे.

सलमान खान ने साल 2002 में अपने टोयोटा लैंड क्रूजर से सड़क के किनारे बनी एक बेकरी में टक्कर मारी थी. इसमें फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य जख्मी हो गए थे. कोर्ट ने 13 साल बाद दिसबंर 2002 की उस काली रात को लेकर अपना फैसला सुनाया. इस हादसे में नुरूल्लाह महबूब शरीफ की मौत हो गई थी, जबकि कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्लाह रौफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हुए थे.

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