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16 December 2016
कालाधन सफ़ेद करने गरीब कल्याण योजना शुरू
नई दिल्ली: ब्लैकमनी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. कालाधन रखने वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की. ये योजना 17 दिसम्बर से खुलेगी और 31 मार्च 2017 को बंद होगी. डिक्लेयरेशन के लिए सरकार द्वारा तय किया गया फार्म भरना होगा और इसके बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा. हाल ही में लोक सभा ने इस विधेयक को पारित किया जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी. जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा.
इस योजना के तहत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगेगा. बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. अघोषित आय के बारे में बताने वालों नामों का खुलासा नहीं किया जायेंगा.
सरकार ने इस योजना के साथ ये चेतावनी भी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उन पर कार्यवाही की जायेंगी. टैक्सचोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा. अगर आय का स्रोत साबित नहीं कर सके तो 85 फीसदी पैसा भरना होगा.
राजस्व सचिव हंसमुख अढिया ने कहा नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भी 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट के रूप में अघोषित राशि जमा की है, वे अगर पीएमजीकेवाइ के तहत खुलासा करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
कालेधन पर जानकारी देने के लिए ई-मेल तैयार किया गया है. अगर किसी व्यक्ति के पास काले धन के संबंध में कोई शिकायत है तो वह ईमेल भेजकर आयकर विभाग को यह शिकायत कर सकता है. उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा. blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं. आठ नवंबर के बाद खाते में जमा की गई अघोषित राशि का खुलासा कर 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत पेनाल्टी और कर राशि का 33 प्रतिशत टेक्स देकर बच सकेंगे.