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15 December 2016

सुप्रीम कोर्ट का व्यापम सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट में नहीं व्यापम सुनवाई

भोपाल: व्यापमं मामले में हार्डडिस्क और पेन ड्राइव से छेड़छाड़ के केस में गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली. हैदराबाद स्थित फारेसिंक लैब की सीलबंद सीएफएसएल रिपोर्ट का लिफाफा गुरुवार को कोर्ट में खोला गया. रिपोर्ट में कहा गया हार्ड डिस्क से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई. शीर्ष अदालत ने सीबीआई को सारा जिम्मा सौप दिया है, अब निचली अदालत में मामला चलेगा. सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं करेगा. कोर्ट ने सीबीआई से तीन महीने में इस मामले की जांच पूरी करने को कहा है.

इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यापमं मामले में मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुझे सुकून मिला है. मेरे परिवार ने इस मामले में बहुत भुगता है. व्यापमं में हो रही मौतों का आरोप भी मुझ पर लगा दिया विपक्षी मुझ पर और मेरी पत्नी पर व्यापमं घोटाले का आरोप लगाते थे, सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा लैब की रिपोर्ट पर ट्रायल कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे. कांग्रेस नेता मिश्रा ने कहा सीबीआई किस आधार पर कह रही कि हार्ड डिस्क में टेम्परिंग नहीं हुई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. वे इस मामले को आगे उठाएंगे.

गौरतलब है की व्यापमं फर्जीवाड़े पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, डॉ आनंद राय तथा प्रशांत पांडेय ने अपनी याचिका में कहा था कि इसमें कुछ बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के नाम भी शामिल थे, जिन्हें जांच के दौरान हटाया गया है. इन्हीं आरोपों के बाद हार्डडिस्क और पेन ड्राइव की जांच लैब में कराई गई थी.

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