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4 February 2016
घर में 100 बोतल शराब की नयी नीति
इंदौर: मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर मंत्री ने आबकारी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य शासन द्वारा शराब विक्रय पर सामाजिक दायित्व कर लगाया जाएगा. वित्त मंत्री जयंत मलैया ने गुरुवार को इंदौर में कहा कि दस लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति से दस हजार रुपए लेकर आबकारी विभाग द्वारा पजेशन लायसेंस दिया जायेगा. जिससे वह अपने घर में सौ बोतल शराब रख सकेगा. सीएम ने प्रदेश में नई शराब दुकानों को खोलने के प्रस्ताव को नामंजूर किया. सरकार की नई शराब नीति मुसीबत बनी. नयी 100 बोतल शराब नीती की अभी फिर से समीक्षा होगी. इस नई नीति से प्रदेश में शराब बिक्री को बढ़ावा देने का रास्ता खुल गया है.
नयी नीति में 10 लाख रुपए सालाना आय वाला व्यक्ति सौ बोतल शराब का स्टॉक अपने पास रख सकता है. इसके लिए आपको 10 हजार रुपए खर्च कर लायसेंस लेना होगा. हालांकि शराब की किसी भी बोतल की कीमत एक हजार रुपए से कम नहीं होनी चाहिए. राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए नई आबकारी नीति मंजूर करते हुए यह फैसला लिया है. नई आबकारी नीति में यह प्रावधान भी है कि जहां देसी शराब की दुकान घाटे है वहां अगर ज्यादातर लोग विदेशी शराब दुकान खोलने की मांग करते हैं, तो वहीं विदेशी शराब दुकान खोली जा सकती है.
गौरतलब है कि अभी तक प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो बोतल शराब ही अपने पास रख सकता है. मलैया ने बताया कि शराब की दुकानों के ठीक पास अहाते(ठेके के पास बैठकर शराब पीने की व्यवस्था) खोलने को मंजूरी देने का आबकारी विभाग का प्रयोग राजस्व अर्जित करने के लिहाज से सफल रहा है. लिहाजा इन अहातों को और सुविधा सम्पन्न बनाया जायेगा तथा इनके पास पार्किंग की व्यवस्था भी की जायेगी. मनोरंजन कर वसूली का अधिकार वाणिज्यिक कर विभाग से वापस लेकर आबकारी विभाग को दिया जायेगा.
इस नयी आबकारी नीति से सरकार का पांच सौ करोड़ का राजस्व बजट बढ़ सकता है.
इस नयी आबकारी नीति के दूरगामी परिणाम निराशाजनक हो सकते है व्यक्ति सौ बोतल शराब रखकर उसे महंगे दाम पर बेच सकते है और जब दुकान बंद रहती है अथवा वे ड्राय डे पर महंगी कीमत में शराब बेचेंगे जब शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहती है. ड्राय डे पर सौ बोतल के स्टाक को सील करना भी नामुमकिन होगा. इसके अलावा यदि ऐसा व्यक्ति शराब की अवैध बिक्री करता है तो पुलिस या आबकारी विभाग का आदमी लायसेंसधारी के घर सर्च भी नहीं कर सकता है.
वित्तमंत्री मलैया ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह मध्यप्रदेश में भी दस लाख रुपए या उससे अधिक वार्षिक आय वाला व्यक्ति दस हजार रुपए का पजेशन लायसेंस लेकर सौ बोतल शराब रख सकेगा. उन्होंने कहा इस तरह प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा. हालांकि इस प्रस्ताव पर आधिकारिक मोहर लगना शेष है.
कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की नयी आबकारी नीति घर में 100 बोतल शराब रखने के लायसेंस का विरोध किया है.