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9 January 2016
महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कोर्ट वारेंट जारी
अनंतपुर: आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने टीम इंडिया के वन डे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ख़िलाफ़ अदालत में मौजूद होने के लिए वारंट जारी किया है. अदालत की ओर से यह क़दम धोनी के ख़िलाफ़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने से जुड़ी एक निजी शिकायत पर उठाया गया है. उनके खिलाफ अनंतपुर कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी. अनंतपुर के न्यायालय में ज़िला प्रधान सत्र न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया. इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को तय हुई. इससे पहले जून, 2014 में धोनी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, स्थानीय अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के कारण शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया.
कोर्ट ने यह वारंट बिजनेस टुडे पत्रिका के कवर पर विष्णु के रूप में धोनी की तस्वीर छापे जाने के मामले में जारी किया है. अदालत में 2013 में पत्रिका के अप्रैल एडिशन के कवर पेज पर धोनी की छपी तस्वीर की शिकायत हुई थी. इसमें धोनी को एक हिंदू देवता के अवतार में दिखाया गया है. तस्वीर में धोनी के कई हाथ दिखाए हैं और उनमें से एक में वे जूता थामे हैं. फोटो के नीचे 'गॉड ऑफ बिग डील्स' लिखा था. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तस्वीर से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. अदालत ने धोनी के साथ-साथ बिज़नेस पत्रिका के प्रतिनिधि को भी अदालत में मौजूद होने का आदेश दिया है.
विश्व हिंदू परिषद के नेता वाई श्याम सुंदर ने पिछले साल फरवरी में कोर्ट में पिटीशन दायर की थी. गोपाल राय और श्याम हिंदू दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखते हैं. धोनी के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें दिल्ली और पुणे में भी दर्ज हैं. धोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 और 34 के तहत मुकदमा दायर किया गया था.
पिछले साल अगस्त में ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने धोनी की आलोचना करते हुए सेलेब्रिटी द्वारा परिणाम सोचे बगैर केवल धन के लिए विज्ञापन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रवृत्ति को आड़े हाथ लिया था. इसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार हिरेमाथ ने धोनी के खिलाफ केस दायर किया था.
स्टार क्रिकेटर धोनी के वकील रजनीश चोपड़ा ने कहा कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट गलत है. गौरतलब है कि धोनी मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया में है और वह यहां 12 जनवरी से 5 वनडे और 3 टी-20 मैच खेलेंगे. यह दौरा 31 जनवरी को खत्म होगा.