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26 November 2016

मानहानि मामले में मुख्यमंत्री सिंह के बयान दर्ज

मानहानि मामला मुख्यमंत्री बयान दर्ज

भोपाल: व्यापमं घोटाले को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा पर करीब दो साल पहले दर्ज कराए गए मानहानि मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा अपने-अपने बयान दर्ज कराने के लिए एडीजे कोर्ट पहुंचे. मुख्यमंत्री सिंह ने शुक्रवार सुबह न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की जिला अदालत में अपने बयान दर्ज कराए. इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने करीब पांच घंटे अदालत में वक्त बिताया. इस दौरान के के मिश्रा के वकील अजय गुप्ता ने मानहानि के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान से चार घंटे तक कई सवाल पूछे.

मुख्यमंत्री के बयान दर्ज कराने के लिए लोक अभियोजक आनंद तिवारी और जेपी दुबे अदालत में थे. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को होगी.

गौरतलब है कि व्यापमं घोटाले के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने 21 जून 2014 को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर परिवहन भर्ती मामले में गंभीर आरोप लगाए थे. इस दौरान बालाघाट की एक मैंग्नीज़ खदान के आवंटन पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे. इसमें सीएम और उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया था कि इस भर्ती में गोदिंया के 19 लोगों की भर्ती कराई गई. इन आरोपों से व्यथित होकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार की ओर से मिश्रा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. मानहानि के इस मामले में अब तक 16 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं.

सीएम शिवराज सिंह शाम 4 बजे अदालत से सीएम हाउस के लिए रवाना हुए.

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