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19 April 2017
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 13 पर मुकदमा के निर्देश
नई दिल्ली: बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला किया. लालकृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 पर मुकदमा चलेगा. इनमें से तीन का निधन हो चुका है. बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक प्रकरण चलाने का यह फैसला 40 पेज का है. संविधान के लेख 142 के तहत यह फैसला दिया गया है. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को राज्यपाल के पद पर रहने तक छूट मिली है. न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की संयुक्त पीठ ने मामले में सीबीआई की अपील पर यह फैसला सुनाया है.
बाबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट गठित करने और रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं. साथ ही 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी किया. केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है. अब आगे की सुनवाई लखनऊ में होंगी. मामले से जुड़े जजों के तबादले पर रोक लगा दी गई है.
सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले में रोज उनका वकील कोर्ट में मौजूद रहे. गौरतलब है की 25 साल पहले 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था. जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए. इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं. पहली अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ. इसकी सुनवाई लखनऊ कोर्ट में हुई थी. वहीं दूसरी एफआईआर आडवाणी, जोशी और अन्य लोगों के खिलाफ थी. इन सभी पर मस्जिद ढहाने के लिए भड़काऊ स्पीच देने का आरोप था. यह केस राय बरेली के सेशन कोर्ट में चला था.
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