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28 August 2017
रेप केस में डेरा के राम-रहीम को 20 साल की सजा
चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई. सजा का ऐलान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने किया. रोहतक में सुनारिया जेल के अंदर बने कोर्ट रूम में सजा पर बहस पूरी होने के बाद राम रहीम जज के सामने रहम की भीख मांगने लगा था. अदालत ने 50 वर्षीय गुरमीत को सश्रम सजा और जुर्माना सुनाया. पंचकूला से जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचे थे.
राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 511 और 506 धारा के तहत केस चल रहा था. 25 अगस्त को पंचकूला में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. डेरा समर्थकों की हिंसा को देखते हुए इस बार सजा पर फैसले की सुनवाई के लिए रोहतक जेल में ही कोर्ट बनाया गया था.
रेप के दो मामलों में उनको 10-10 साल की सजा दी गई है. इसके साथ ही उन्हें दोनो मामलो में 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होंगा. यह जुर्माना पीड़िताओ को दिया जाएगा.
राम रहीम को उम्रकैद से भी बड़ी सजा मिली है. उम्रकैद में सामान्यत: दोषी को 14 साल के लिए जेल भेजा जाता है.