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29 August 2017
जस्टिस दीपक मिश्रा बने भारत के 45वे मुख्य न्यायाधीश
नई दिल्ली: जस्टिस दीपक मिश्रा ने देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सोमवार को शपथ समारोह आयोजित हुआ. 64 वर्षीय मिश्रा का कार्यकाल तीन अक्टूबर 2018 को समाप्त होगा. उन्हें सेवानिवृत्त जस्टिस जगदीश सिंह खेहर का स्थान मिला है.
मिश्रा मुंबई के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ मध्य रात्रि में सुनवाई करने तथा निर्भया बलात्कार कांड के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने के मामलो में सुनवाई की है. राष्ट्रगान पर हॉल में खड़े होने का फैसला भी उन्होंने दिया था.
जस्टिस दीपक मिश्रा का जन्म 3 अक्टूबर 1953 को हुआ था. 14 फरवरी 1977 में उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी. 1996 में उड़ीसा हाई कोर्ट का अडिशनल जज बनाया गया. वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, 1० अक्टूबर 2011 को पदोन्नत करके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. जस्टिस दीपक मिश्रा ने आपराधिक मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधान के संवैधानिक वैधता को सही ठहराया था. उन्होंने कहा था कि विचार अभिव्यक्ति का अधिकार असीमित नहीं है. जस्टिस मिश्रा ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया था. उन्हें अंग्रेजी में कविता पढ़ने और लिखने का शौक रहा है.
जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस जी बी पटनायक के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाले दीपक मिश्रा ओडिशा के तीसरे शख्स हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीपक मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने पर ट्वीट के जरिए बधाई दी है. उन्होंने लिखा- भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने पर जस्टिस दीपक मिश्रा को बधाई देता हूं. मैं उनसे बेहतरीन कार्यकाल की कामना की करता हूं.