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23 December 2017
भोपाल गैंगरेप के चारो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
भोपाल: राजधानी के हबीबगंज इलाके में हुए गैंगरेप केस के चारों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई गई. भोपाल की स्थानीय अदालत ने मामले में सभी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सविता दूबे ने सजा सुनाई. सजा पाने वाले चार आरोपियों में गोलू(25), अमर(24) राजेश चेतराम(26) और रमेश मेहरा(45) है. सजा के समय ये चारो कोर्ट में मौजूद रहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत को इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश दिये थे. मामले में करीब 28 गवाहों के बयान दर्ज हुए.
गौरतलब है की 31 अक्टूबर की देर शाम भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग से लौट रही 19 साल की छात्रा के साथ इन आरोपियों ने गैंगरेप किया था. पीड़िता ने परिजनों के साथ खुद एक आरोपी को पकड़वाया था. इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही की गाज 10 पुलिस अधिकारियों पर गिरी थी. पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था. इसके अलावा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में गलती करने के आरोप में दो डॉक्टरों को भी निलंबित हुए थे.
अदालत ने आईपीसी की धारा 307 और 376(डी) के तहत आरोपियों को यह सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने कहा, ये जीवन रहने तक कैद में रहेंगे.