Menu

News of Madhya Pradesh India

Hindi news portal of Bhopal. read regular fresh news of Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur. whole state reporting with MP News Portal

24 June 2017

मप्र के संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल का बेन

नरोत्तम मिश्रा 3 साल बैन

भोपाल: मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने शनिवार को फैसला सुनाया उन्हें अयोग्य करार दिया है. उन पर 2008 के चुनाव के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का उपयोग करने के आरोप लगाए गए थे. नियम के तहत वे वे तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते है. आयोग ने संसदीय कार्य मंत्री के निर्वाचन को भी रद्द कर दिया है.

चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था. उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल पाई.

इस मामले की शिकायत चुनाव हारने वाले प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने की थी. चुनावी खर्च का गलत ब्यौरा देना मंहगा पड़ा है. चुनाव आयोग ने पाया कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था.

गौरतलब है कि मिश्रा दतिया जिले का प्रतिनिधित्व करते है. प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है. मिश्रा के पास पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है. मध्य प्रदेश में 2018 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. इस बैन की वजह से वे आगामी चुनाव नहीं लड़ सकते है.

चुनाव आयोग के इस निर्णय पर बीजेपी अध्यक्ष नन्दकुमार सिंह चौहान ने कहा कि हम नरोत्तम मिश्रा के साथ हैं, कभी-कभी चुनाव आयोग का निर्णय दूषित होता है. उधर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वो हाइकोर्ट में अपील करेंगे. उन्होंने कहा है कि ये मौजूदा चुनाव का मामला नहीं है. 2008 के चुनाव का मामला है, इसके बाद मैने 2013 में भी चुनाव लड़ा है.

Retrieved from(websites).

comments powered by Disqus