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20 May 2017
विधायक हत्याकांड में मंत्री लाल सिंह आर्य बने आरोपी
ग्वालियर: कोर्ट ने कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड मामले में सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी घोषित किया. उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है. यह मामला 8 साल पुराना है. हालांकि कोर्ट में हुई सुनवाई में आर्य को राहत दी गई और उनकी गिरफ्तारी पर 3 जून तक रोक लगा दी गई है. उनके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश भी दिए है. शुक्रवार को भिंड कोर्ट के न्यायधीश योगेश कुमार गुप्ता ने 319 के तहत लगाए आवेदन की सुनवाई में ये आदेश जारी किए. इस मामले में राज्यमंत्री आर्य के साथ अब कुल सात आरोपी हो गए हैं.
ज्ञात हो कि कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या अप्रैल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी. माखनलाल जब कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ प्रसाद का चुनाव प्रचार रहे थे तभी भिंड के गोहद इलाके में उन्हें गोली मारी गई थी. घायल जाटव को ग्वालियर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. इस हत्याकांड में एक आरोपी तेजनारायण शुक्ला का शव भी उनके फार्म हाउस में संदिग्ध अवस्था में दो साल पहले मिला था. इस मामले में शुक्ला 39 महीने जेल में रहे और जमानत पर रिहा थे.
कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में लाल सिंह आर्य सह आरोपी बनाए गए है. इस फैसले के बाद शिवराज सरकार के मंत्री लालसिंह आर्य की मुश्किलें बढ गयी है. कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि लाल सिंह आर्य का हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे.