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3 November 2017
याचिका निरस्त, कैलाश विजयवर्गीय बने रहेंगे विधायक
इंदौर: बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने वर्ष 2013 के चुनावों में विधायक के रूप में उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की गुहार वाली याचिका को खारिज कर दिया. विजयवर्गीय इंदौर जिले के महू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है. हाई कोर्ट ने तीन साल 9 महीने चली सुनवाई में 91 पेशियों के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने सितंबर में इस मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. विजयवर्गीय के वकील शेखर भार्गव ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दरबार की ओर से लगाये गये आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके.
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने विजयवर्गीय के निकटतम चुनावी प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार अंतरसिंह दरबार की ओर से दायर याचिका को नामंजूर करने का फैसला सुनाया. दरबार ने अपनी याचिका में कहा था कि विजयवर्गीय ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भ्रष्ट तरीकों से चुनाव में जीत हासिल की है. लिहाजा महू के विधायक के रूप में उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाये.
विजयवर्गीय ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में दरबार को 12,216 वोट से हराया था. वर्ष 2008 के विधानसभा चुनावों में भी विजयवर्गीय और दरबार महू क्षेत्र में ही आमने-सामने थे. इन चुनावों में विजयवर्गीय ने दरबार को 9,791 मतों से पटखनी दी थी.
विजयवर्गीय पर आरोप लगाया था की उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिये महिलाओं को नोट वितरित किये. मोहर्रम के जुलूस में मैडल-ट्रॉफियां बांटीं. बीजेपी उम्मीदवार के प्रतिनिधि की ओर से मतदाताओं को शराब बांटी गयी.