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26 November 2017

12 साल की लड़की के साथ रेप केस में फांसी की सजा

Death sentence for rape in MP

भोपाल: मप्र में योन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर राज्य कैबिनेट ने एक नया बिल पास किया. जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से रेप या गैंगरेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट ने गैंग रेप आरोपियों के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान पारित किया है. रेप आरोपियों पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है. यह बिल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जायेंगा. यह बिल सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में पास किया गया है.

बता दें कि पिछले महीने राजधानी में कोचिंग से लौट रही एक स्टूडेंट के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया था. इसके बाद राज्य में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे. पिछले महीने में महिलाओं के प्रति रेप और यौन उत्पीड़न की कई खबरें सामने आ रही है.

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