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9 October 2017

मप्र में विधवा विवाह पर 2 लाख रू सहायता की घोषणा

विधवा विवाह पर 2 लाख

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधवा महिला पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने रविवार को 'दिल से' कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रदेश की महिलाओं से संवाद किया. कहा, विधवा विवाह में 2 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी एवं विधवा पेंशन में बीपीएल का बंधन समाप्त किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह आदेश जारी किया है. प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद यह पहल की है.

राज्य सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह प्रस्ताव पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा. फिर जल्द ही यह वित्त विभाग को भेजा जाएगा.

मध्य प्रदेश सरकार का देश में यह अपनी तरह का सबसे पहला प्रयास है. इस योजना से हर साल करीब 1,000 विधवाओ को नई जिंदगी मिलेंगी.

प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. इसके साथ ही विधवा महिला से विवाह करने वाला पुरुष अविवाहित होने के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. तभी ये पुरस्कार राशी प्रदान की जायेंगी.

मुख्यमंत्री ने दिल से अपने संवाद में आदिवासी बहुल विकासखण्डों में सेनेटरी नेपकिन आधी कीमत पर उपलब्ध करवाने, पुलिस आरक्षक भर्ती में महिलाओं को शारीरिक मापदण्ड में छूट देने, शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर पदस्थ करने. मां-बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की.

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