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11 October 2017
दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री पर कोर्ट की रोक
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई. इस बार 'साइलेंट दिवाली' मनेगी. कोर्ट ने पटाखा बिक्री पर 1 नवंबर तक के लिए रोक लगाई है. इस बार दिवाली का पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जायेंगा. कोर्ट ने केवल बिक्री पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो सकेगी. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है. कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिए है.
पिछले साल कुछ बच्चों ने भी सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बैन को लेकर अर्जी डाली और दीपावली के बाद 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, 'हमें कम से कम एक दिवाली पर पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए'. पीठ ने 6 अक्टूबर को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.
पटाखा विक्रेता सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से काफ़ी निराश हैं. उनका कहना है कि इस फ़ैसले से उनको काफ़ी नुक़सान होगा.