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9 September 2017
1993 के मुंबई धमाको में डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा
मुंबई: 1993 में मुंबई को दहला देने वाले सीरियल बम धमाकों के मामले में टाडा की विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सलेम पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मोहम्मद ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई. अदालत ने करीमुल्लाह खान को भी उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई. एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है.
ब्लास्ट के 24 साल बाद अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई है. इस केस में 33 आरोपी फरार चल रहे हैं. जिनमें मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तफा दौसा का भाई मोहम्मद दौसा और टाइगर मेमन शामिल हैं. 2011 में शुरू हुई सुनवाई इस साल मार्च में खत्म हुई थी.
सजा सुनाए जाने का यह दूसरा मामला है, जिसमें दोषियों को सजा सुनाई गई है. पहला मामला 2007 में पूरा हुआ था जिसमें 100 आरोपियों को दोषी माना गया था. इनमें याकूब मेमन और अभिनेता ऐक्टर संजय दत्त भी शामिल थे. याकूब को पिछले साल फांसी दे दी गई थी.
अदालत ने अबू सलेम को उम्रकैद की सजा दी है. अबू सलेम 12 साल जेल में गुजार चुका है. अबू सलेम को पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था. 2002 अबू सलेम को पुर्तगाल में भारत के कहने पर 1993 के बम विस्फोटों और अन्य अपराधों का आरोपी होने के कारण अरेस्ट किया गया था.
मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सीरियल बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे. इन धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी. मुंबई धमाके 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे.