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4 September 2017
छम्मक-छल्लो कहने पर कोर्ट सजा और 1 रू जुर्माना
मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में अदालत ने आरोपी को एक महिला के लिए 'छम्मक-छल्लो' शब्द का इस्तेमाल करने पर साधारण कैद की सजा और एक रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले का फैसला 8 साल के लम्बे इंतजार के बाद आया. मजिस्ट्रेट आर.टी. लंगाले ने महिला की शिकायत को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने IPC की धारा-509 के तहत अपराध किया है. लिहाजा उसे अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है. हालाँकि की फिल्मो में इस शब्द का पहले कई बार इस्तेमाल हो चुका है.
अदालत ने कहा है कि किसी भी महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना उसका अपमान करने के बराबर है. यह एक हिंदी शब्द है. अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है. भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है. यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है.
महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी, 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई. पडोसी आरोपी ने ही सीढ़ियों पर कूड़ेदान रखा था. इस पर पड़ोसी के साथ उनकी कहा-सुनी हुई. विरोध करने पर आरोपी दंपति पर चिल्लाने लगा और इसी बीच उसने कई बार महिला को 'छम्मक-छल्लो' कह डाला. महिला ने बताया पड़ोसी के कहे गए शब्दों से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची. महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया. तब महिला ने अदालत की और रूख किया और मामला दर्ज कराया.