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27 September 2017
हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका की खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की 'मुंहबोली बेटी' हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है. इसके बाद अब हनीप्रीत की गिरफ्तारी की संभावना और बढ़ चुकी है. रेप मामले में डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से ही हनीप्रीत फरार चल रही है. उसने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अग्रिम ट्रांजिट बेल की मांग की थी जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मंगलवार दोपहर बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया था. हनीप्रीत पर हिंसा भड़काने और राष्ट्रद्रोह के अलावा कई गंभीर आरोप हैं.
हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्य ने कहा था कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है. इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रोटेक्शन की मांग और 3 सप्ताह के लिए ट्रांजिट बेल देने की मांग की थी. वह जब तक पड़ोसी राज्य न जाएं तब तक गिरफ्तारी पर रोक हो.
कोर्ट ने कहा है कि जमानत के लिए हनीप्रीत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाना होगा. हनीप्रीत गिरफ्तारी से बच रही है इसलिए उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने हनीप्रीत को जान का खतरा देखते हुए दिल्ली में सरेंडर करने का विकल्प दिया है.
जस्टिस संगीता ढींगड़ा सहगल ने कहा था कि आपके लिए सबसे आसान यह होगा कि आप सरेंडर करें. हरियाणा के पंचकूला की एक अदालत में जारी कार्यवाही में देरी करने के लिए दिल्ली में जमानत याचिका दायर की गयी है.
हरियाणा पुलिस ने राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हिंसा फैलाने के मामले में 43 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है इनमें हनीप्रीत भी शामिल है. राम रहीम को 25 अगस्त को पंचकुला की अदालत ने रेप के दो मामले में दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद वहां हिंसा हुई थी और 41 लोगों की जान चली गई थी. जब 25 अगस्त को राम रहीम सजा सुनाई गई थी उस वक्त राम रहीम के साथ हनीप्रीत मौजूद थी.