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5 April 2018
काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल जेल
जोधपुर: 20 साल बाद काला हिरण शिकार मामले में फैसला अभिनेता सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की जेल और 10 हज़ाररू जुर्माना सुनाया. इस मामले में उनके साथ सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वे जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम वापू के बैरक में ही रहेंगे. जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने सलमान को दोषी पाया और सजा सुनाई. फैसला सुनते ही बहनें अलवीरा और अर्पिता रो पड़ीं. सलमान के पास अभी ऊपरी अदालतों में जाने और बेल लेने का विकल्प है. सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कोर्ट में जज से कम से कम सजा देबे के लिए गुहार लगाई. गैंगस्टर लॉरेंस की धमकी के मद्देनजर पुलिस ने सलमान की सुरक्षा पर ख़ास तवज्जो दी है. कोर्ट के बाहर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं.
इस मामले में अंतिम बहस 28 मार्च को हुई थी. इसके बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने इन आरोपियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सलमान को सजा मिलते ही पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज ने खुशी जताई. जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने अन्य आरोपी सितारों को बरी करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
पिछली बार सजा के बाद सलमान को जेल के बैरक नंबर एक में रखा गया था. वो अगस्त में सात दिन के लिए जेल में रहे. उनकी पहचान कैदी नंबर 343 के रूप में थी.
गौरतलब है कि ये काले हिरण के शिकार की घटना फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में सितंबर, 1998 में हुई थी.