News of Madhya Pradesh India
Hindi news portal of Bhopal. read regular fresh news of Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur. whole state reporting with MP News Portal
22 April 2018
पाक्सो एक्ट संशोधन को राष्ट्रपति मंजूरी, मिलेंगी मौत की सजा
नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संशोधित प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस(पोक्सो एक्ट) को मंजूरी दी अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुराचार पर फांसी की सजा मिलेंगी. वही दूसरा कानून कर्ज लेकर देश से फरार होने वालो की संपत्ति कुर्क की जायेंगी. अब दोनों विधेयको को आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. देश में हो रही रेप की घटनाओं से सरकार पर कड़ी कार्यवाही करने का दबाव बन रहा था.
शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में 0-12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा-ए-मौत देने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिली फिर राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी. इसके बाद यह 6 महीनों के लिए कानून बन गया है. इन 6 महीनों के बीच सरकार इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में पास कराएगी. बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वालों की सभी संपत्ति जब्त की जा सकेगी.
गौरतलब है कि कठुआ, सूरत, इंदौर और उन्नाव की शर्मनाक घटनाओं के बाद देशवासियों में आक्रोश है. देश से कर्ज लेकर भागे आरोपी नीरव मोदी, विजय माल्या समेत सभी चर्चित चेहरे अब बच नहीं सकेंगे. फरारी के खिलाफ लाया गया यह अध्यादेश पिछले संसद सत्र के दौरान विधेयक के रूप मे भी लाया गया था.
12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी. 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले को दी जानेवाली सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी. बलात्कार के सभी मामलों की जांच और ट्रायल फास्ट ट्रैक में होगा. दो महीने में जांच और दो महीने में ट्रायल पूरा करना होगा. साथ ही रेप के मामलों में अपील का निपटारा छह महीने में करना होगा. हर राज्य में रेप के मामलों से जुड़ी जांच के लिए अलग फॉरेंसिक लैब शुरू की जाएंगी.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पोक्सो एक्ट में बदलाव का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस कड़े फैसले के लिये प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया. कानून लागू होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अनशन समाप्त कर दिया.