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21 December 2018

10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की जांच का अधिकार

एजेंसी को कंप्यूटर जासूसी अधिकार

नई दिल्ली: केंद्र ने अधिसूचना जारी की 10 एजेंसियों अब किसी भी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर का डाटा चेक कर सकेंगी. इनमे इंटेलीजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सचिवालय(रॉ), डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलीजेंस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल है. ये एजेसियां आम लोगों के कम्प्यूटरों का जानकारी देख सकेंगी. कम्प्यूटर से जेनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव हुए और उसमें स्टोर किए गए किसी भी दस्तावेज को देख सकेंगी. देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने इसे महत्वपूर्ण बताया है. यह अधिकार आईटी एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है. सभी सब्सक्राइबर, सर्विस प्रोवाइडर या कंप्यूटर रिसोर्स से जुड़े व्यक्तियों को जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों का सहयोग करना पड़ेगा. सहयोग नहीं करने पर 7 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है.

कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार अब निजता पर वार कर रही है. राहुल गाँधी ने कहा मोदी सरकार पुलिस राज्य बना रहे है. बीजेपी के जेटली ने कहा 2009 में यूपीए सरकार के वक्त बने थे ये नियम. इस सरकारी आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा 'घर-घर मोदी'.

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