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07 July 2018
फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को दी फांसी की सजा
सागर: 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई. 40 वर्षीय बलात्कार के आरोपी को रहली कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. इस प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी पीएल रावत ने की. 46 दिन में ऐतेहासिक फैसला सुनाया गया. जज ने कहा बेटियां राष्ट्र की धरोहर है. एडीजे सुधांशु सक्सेना ने मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई.
जिले का यह पहला मामला है, जिसमें इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला आया है. इससे पहले खुरई में 19 जून को सवा साल तक चले केस के बाद आए फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव ने नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई थी.
गौरतलब है कि 21 मई 2018 को रहली थाना के तहत 9 वर्षीय बालिका को मिठाई का लालच देकर धर्मस्थल में ले जाकर दुराचार करने का मामला सामने आया था. बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी वहां से भाग गया था. इस मामले में पुलिस ने भग्गी उर्फ नारायण उर्फ़ भगीरथ पटेल(निवासी खमरिया) को गिरफ्तार कर लिया था. दुष्कर्मी पटेल के खिलाफ धारा 376a, 376b, 366 भादवि तथा 3,4,5 पाक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया था.