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27 July 2018

रेप केस में महज 5 दिन में आरोपी को फांसी की सजा

रेप केस 5 दिन में फांसी सजा

कटनी/ग्वालियर: जिला अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक को महज पांच दिन में सजा देकर नजीर पेश की. प्रदेश के इतिहास में अब तक की यह सबसे जल्द सुनवाई है. वही ग्वालियर में भी 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी कुशवाह को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस बताते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई है. इसके पहले इंदौर में 4 माह की बच्ची के साथ रेप-हत्या के आरोप में दोषी को मात्र 22 दिन में ही सजा सुना दी गई थी.

कटनी में विशेष षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधुरी राजलाल ताम्रकार ने यह सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376(2) पॉक्सो एक्ट और 305, 376(2) के तहत मृत्युदण्ड की सजा दी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया. वही ग्वालियर में विशेष सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने सजा सुनाई.

गौरतलब है की कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी ऑटो चालक पांच वर्ष की बच्ची को स्कूल से लाता-जाता था. स्कूल से लौटते वक्त उसने मासूम के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया.

कटनी मामले में ऑटो चालक की हरकत को बच्ची ने अपने परिजनों को बताया था. मामले की शिकायत सात जुलाई को की गई. आठ जुलाई को पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. 12 जुलाई को पुलिस ने मामले की डायरी न्यायालय में पेश की थी. पुलिस ने 23 जुलाई को कोर्ट में चालान पेश किया. डॉक्टर, पुलिस, पीड़िता, पीड़िता के परिजन की गवाही व आरोपित युवक के बयान दर्ज किए गए. कोर्ट ने महज पांच दिन के अंदर आरोपी ऑटो चालक राजकुमार कोल को फांसी का फैसला सुनाया.

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