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30 June 2018

मध्य प्रदेश स्कूल फीस अधिनियम 2018-19 लागू

मप्र स्कूल फीस अधिनियम लागू

भोपाल: मप्र राज्य सरकार ने निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2018 लागू किया. अब प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे, पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. स्कूल बार-बार यूनिफार्म नहीं बदल सकेंगे. नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के 150 दिन पहले नए सत्र की फीस पोर्टल पर डालनी होगी. पिछले तीन साल का लाभ हानि रिकॉर्ड की जानकारी भी शिक्षा अधिकारी को दनी होंगी. यह अधिनियम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने छात्रो के हित के लिए बनाया गया है.

अब छात्रों और अभिभावकों को निजी स्कूल फीस वृद्धि, बार-बार स्कूल ड्रेस व कॉपी-किताब बदलाव की समस्या से निजात मिलेंगी. स्कूल पांच साल तक ड्रेस नहीं बदल सकेंगे. फीस नगद नहीं ले सकेंगे फीस बैंक या ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगी. फीस जमा करने के लिए स्कूलों को अपने अकाउंट नंबर अभिभावकों को बताना होंगे. यदि स्कूल ने वार्षिक फीस एडवांस में ली है, तो अतिरिक्त फीस को 30 दिनों के भीतर अभिभावक को वापस करना होगी. केवल यूनिफॉर्म पर ही होंगा स्कूल का नाम.

यदि किसी भी स्कूल की शिकायत जिला समिति तक पहुंचती है और यदि वह सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. जिला स्तरीय समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी.

गौरतलब है कि विद्यालय(फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 का विधेयक पिछले साल विधानसभा में पास कर दिया गया था. इसी साल 26 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है.

छात्रों के माता-पिता, अभिभावक जो भी इस अधिनियम में सुधार या बदलाव चाहते है वे स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव को तीस दिन के भीतर ईमेल पता ds.school@mp.gov.in पर मेल कर सकते है.

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