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13 May 2018

कौर्ट ने मासूम के साथ रेप-हत्या दोषी को दी सजा-ऐ-मौत

इंदौर रेप केस सजा-ऐ-मौत

इंदौर: जिला कोर्ट ने ऐतेहासिक फैसला सुनाया 4 महीने की बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई. कोर्ट ने 22 दिन बाद फैसला सुनाया आरोपी को दोषी माना और सजा दी. इस वीभत्स मामले में पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने जमकर गुस्सा था. कोई वकील इस मामले में सुनवाई करने को भी तैयार नहीं था. नागरिको ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया किया था. दोषी व्यक्ति बच्ची का दूर का रिश्तेदार था. यह पहला मामला है जिसमे महज 22 दिनों के बाद फैसला सुना दिया गया है.

आरोपी नवीन उर्फ अजय गड़के को पुलिस ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इंदौर की जिला अदालत में पेश किया.

इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली गई थी. कोर्ट में सबूत पेश होने के बाद 28 अप्रैल से 7 मई तक रोजाना मामले की 7-7 घंटे तक सुनवाई की गई. इस मामले में 29 लोगों ने गवाही दी थी. इस मामला के पैरवी के लिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था. पॉक्सो ऐक्ट में संसोधन अध्यादेश के बाद ये पहला मामला है जिसमें आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि पिछले महीने 19 फरवरी को इंदौर मध्य प्रदेश के राजवाडा क्षेत्र में एक चार महीने की बच्ची का अपहरण कर बर्बरता से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. आरोपी को वारदात के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था. कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी की जमकर पिटाई भी हो गई थी.

कोर्ट के इस फैसले पर राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने भी ख़ुशी जताई है. ट्वीट में लिखा है कि, इंदौर ज़िला न्यायालय का यह फ़ैसला बिल के तहत लिया गया पहला और एक ऐतिहासिक निर्णय है. इससे ना सिर्फ़ ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के मन में डर बैठेगा बल्कि हमारी बच्चियों और महिलाएँ में भी सुरक्षा का भाव जागृत होगा. मैं इंदौर पुलिस की पूरी टीम को इस केस में त्वरित जाँच करने के लिए बधाई देता हूँ, और मात्र तीन हफ़्तों में न्यायालय द्वारा दिए इस फ़ास्ट ट्रैक फ़ैसले का स्वागत करता हूँ. किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने बच्चियों के रेप के आरोपियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है.

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