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24 October 2018
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर आतिशबाजी का समय तय
नई दिल्ली: दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री और इसे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए. इस बार फायर क्रैकर्स की बिक्री पर बैन लगाने से कोर्ट ने इंकार किया. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का समय निर्धारित किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में लोगों की भावनाओ का ख्याल रखा है. साथ ही आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है.
कोर्ट ने पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाने से इंकार किया है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी लगाई है. केवल उन्हीं पटाखों को बेचने की अनुमति होगी जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो. सेफ और ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी है. एक तय समय में तय किए गए जगह में ही बेचे जाएंगे. केवल लाइसेंस वाले दुकानदार ही बेंच सकेंगे. ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइटों से पटाखे नहीं खरीद पाएंगे.
सभी धर्मो पर लागू होंगा फैसल दिवाली को आप सिर्फ दो घंटे के लिए ही. क्रिसमस और नए साल के मौके पर फायर क्रैकर्स रात 11.45 से रात 12.15 तक ही छोड़े जा सकते हैं.
जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया. पीठ ने 28 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगाए गए बैन के बाद दिवाली पर कम पटाखे चले थे.