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13 September 2018
जस्टिस रंजन गोगोई देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने जस्टिस रंजन गोगोई को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया. जस्टिस रंजन गोगोई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे. वे 3 अक्टूबर को 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. गोगोई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की जगह लेंगे. न्यायमूर्ति गोगोई का कार्यकाल नवंबर, 2019 तक होगा. वह अगले वर्ष 17 नवंबर को रिटायर होंगे. जस्टिस गोगोई 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे उन्हें मृदुभाषी एवं बेहद सख्त जज के रूप में जाना जाता है.
गौरतलब है कि वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर को खत्म हो रहा है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने जस्टिस गोगोई को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र से की थी. मुख्य न्यायाधीश ने गोगोई का नाम आगे भेजकर स्थापित परंपरा का पालन किया है.
जस्टिस रंजन गोगोई उन चार जजों में शामिल थे जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए आलोचना की थी कि वह मामलों के आवंटन में सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ द रोस्टर होने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं.
जस्टिस रंजन सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज है. 18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने 1978 में बतौर वकील अपना पंजीकरण कराया. फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट में वकालत करने लगे. इसके बाद 2001 को वह स्थाई जज बने. 2010 को उनका ट्रांसफर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए हुआ. फरवरी 2011 को जस्टिस रंजन गोगोई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए. फिर 23 अप्रैल 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए. वतर्मान में वह असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन(एनआरसी) मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
जस्टिस रंजन गोगोई अपने अभी तक कई अहम फैसले दे चुके हैं. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को संपत्ति, शिक्षा व चल रहे मुकदमों का ब्योरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में रंजन गोगोई भी शामिल थे. मई 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने मुंबई हाईकोर्ट के 2012 के उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति शो से अमिताभ की कमाई के असेसमेंट पर रोक लगाई गई थी. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2002-03 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था.