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26 September 2018 Updated: Sept. 27
बैंक, सिम, स्कूल में आधार अनिवार्यता कोर्ट से समाप्त
नई दिल्ली: आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने वुधवार को अहम फैसला सुनाया. संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है. लेकिन बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में अब आधार अनिवार्य नही होंगा. आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराने, मोबाइल कनेक्शन के लिए, सीबीएसई, नीट, यूजीसी, स्कूलों में दाखिले के लिए भी यह अनिवार्य नहीं है. आधार नंबर को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया.
गौरतलब है कि आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से बहस चल रही थी. संविधान पीठ ने आधार योजना संबंधी कानून और इसे वित्त विधेयक के रूप में पारित कराने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध आव्रजकों को आधार नंबर नहीं दे.
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूआईडीएआई के पहले चेयरमैन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने स्वागत किया है. वह इस पद पर 2009 से लेकर 2014 तक चेयरमैन रहे है. इसे आधार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला करार दिया है.