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22 August 2019
26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत खारिज हुई. दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेजा. पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने वाले जस्टिस सुनील गौड़ रिटायर हुए. गौड़ ने चिदंबरम को पूरे मामले में 'किंगपिन' यानी मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था. सीबीआई ने कहा चिदंबरम पद का दुरुपयोग किया, तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. गौड़ ने ही नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने को भी मंजूरी दी थी.
गौड़ ने ही सोमवार को मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अपने बड़े नेता चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो उठी है. कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रोबर्ट बडेरा, भूपिंदर सिंह हुड्डा सभी किसी न किसी केस में जांच का सामना कर रहे है. कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का नाम भी मामले में सामने आ सकता है. शशि थरुर पत्नी सुनंदा की मौत के मामले में आरोपी है.
साल 2009 में चिदंबरम जब देश के गृह मंत्री थे उस वक्त सोहराबुद्दीन मर्डर केस के आरोप में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था. आज अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रहे गौड़ 2008 में हाई कोर्ट में नियुक्त हुए थे. 11 अप्रैल, 2012 को उन्हें स्थायी जज बनाया गया था. विवादित मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस की भी वह सुनवाई कर चुके हैं.