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13 December 2019
आंध्र प्रदेश मे दिशा एक्ट, रेप केस 21 दिन मे मौत की सजा
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 'दिशा' बिल पास किया, इस नए कानून के मुताबिक रेप-गैंगरेप के आरोपियों को मौत की सजा मिलेंगी. 21 दिन के अंदर फैसला किया जाएंगा. दिशा बिल को आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ(संशोधन) ऐक्ट 2019 भी कहा गया है. बिल में आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करके नई धारा 354(ई) बनाई गई है. रेप या गैंगरेप केस मे मौत की सजा निर्धारित की गई है. ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. महिला विधायकों ने सीएम जगन मोहन रेड्डी को राखी बांधी.
गौरतलब है कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप, हत्या और फिर शव जला देने की दिल दहला देने वाली घटना के बाद से ही राज्य समेत पूरे देश में आक्रोश था. इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बिल बनाने का यह कदम उठाया है. संशोधित कानून, ऐसे मामलों में जहां संज्ञान लेने लायक साक्ष्य उपलब्ध हों, जांच को सात दिनों में पूरी करने और अगले 14 दिनों में अदालत से मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है ताकि 21 दिनों के भीतर सजा दी जा सके. इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.
राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में कैबिनेट ने बुधवार को दिशा बिल पास कर दिया था. राज्य मे मौजूदा कानून ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए चार महीने का समय देता है.