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16 December 2019
उन्नाव रेप केस मे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार
लखनऊ: उन्नाव रेप मामले मे बीजेपी के निष्काषित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया. दिल्ली कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले में महिला सह अभियुक्त शशि सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है. कोर्ट में जज का फैसला सुनते कुलदीप सेंगर और शशि सिंह रोने लगे. दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है. अदालत ने मामले में देरी से चार्जशीट दाखिल करने के मामले मे भी सीबीआई ने कोर्ट को फटकार लगाई.
कुलदीप सेंगर को धारा 120बी(आपराधिक साजिश), 363(अपहरण), 366(शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376(बलात्कार) और पास्को के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट अब इस मामले में सजा पर बहस करेगा. इस मामले में पीड़िता के पक्ष से कुल 13 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष ने 9 गवाह पेश किए.
कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बांगरमऊ सीट से चार बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं. आरोप लगने के बाद पार्टी ने उन्हे निष्कासित कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मामला लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफ़र किया गया. पांच अगस्त से इस मामले की रोज़ाना सुनवाई चल रही थी.
साल 2017 में कुलदीप सेंगर पर एक महिला ने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था. घटना के वक्त महिला नाबालिग़ थी. सेंगर पर पीड़िता के सामूहिक बलात्कार, उसके और उसके परिवार के खिलाफ़ आपराधिक साजिश के मामले और हमले का, पीड़िता के पिता को ग़लत मामले में फंसाने का और फिर हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सुनवाई चल रही है. 28 जुलाई को पीड़िता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था. 11 अप्रैल, 2018 को राज्य की योगी सरकार ने ये केस सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे.