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14 January 2019
ट्राई के नियमो में बदलाव, केवल-डीटीएच ग्राहकों को राहत
भोपाल: दूरसंचार नियामक प्रधिकरण(ट्राई) ने अपने नियमों में बदलाव किया. इससे डीटीएच एवं केवल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली. ट्राई के नए नियमों से डीटीएच व केबल उपभोक्ताओं के बिल में काफी कमी आने की संभावना है. ट्राई ने उपभोक्ताओं से 31 जनवरी से पहले 100 चैनल्स का चुनाव करने को कहा है. क्योंकि नये नियम 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं. ट्राई ने यह भी कहा है कि चैनल चुनने का अधिकार केवल ग्राहकों के पास है कोई भी केबल ऑपरेटर उन्हें चैनल चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है.
ट्राई के नये नियमों के तहत अब उपभोक्ता मात्र 153(130 रुपये और जीएसटी) रुपए प्रति माह के खर्चे पर 100 चैनल्स चुन सकते हैं. पहले दूरदर्शन के 26 चैनलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था. अब ग्राहक चाहे तो यह चैनल लेना छोड़ सकता है. इससे ग्राहक आसानी से अपने पंसदीदा 100 एसडी फ्री या पे चैनलों को चुन सकता है. इसके बाद प्रत्येक 25 चैनलों का पैक को चुनने के लिए 20 रुपये प्रति पैक देना होगा. ट्राई द्वारा फोन के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी दी जा रही है.
ग्राहको के लिए 2 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं. संपर्क सूत्र उपभोक्ता 011-23237922(एके भारद्वाज), 011-23220209(अरविंद कुमार) नंबरों पर कॉल करे. इसके साथ एक ई-मेल आईडी भी जारी की गई है. ग्राहक 2@trai.gov.in या arvind@gove.in पर ईमेल भेजकर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
वहीं यदि आप हाई डेफिनिशन चैनल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने होंगे. एक HD चैनल देखने के लिए दो SD चैनलों के बराबर पैसा देना होगा. प्रीमियम कैटेगिरी के चैनलों जैसे खेल और इंग्लिश मूवी चैनल्स के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.
केबल इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सभी चैनलों को देखने के लिए कम से कम हजार रुपये का खर्च हर महीने आएगा. डीटीएच व केबल कंपनियों ने एक 999 चैनल पैक निकाला है. इसमें सभी तरह के चैनल शामिल हैं.