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09 January 2019 Updated: Jan. 10

सवर्ण 10% आरक्षण बिल को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती

10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट चुनौती

नई दिल्ली: 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ. इस बिल का लगभग सभी दलों ने समर्थन किया. राज्यसभा में हुई वोटिंग के दौरान इसके समर्थन में 165 और खिलाफ में केवल 7 वोट पड़े. आरक्षण बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजने की मांग खारिज कर दी गई. बिल पर लगभग 10 घंटे तक राज्यसभा में बहस चली. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल लागू होगा.

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. यूथ फॉर इक्वेलिटी नामक ग्रुप और डॉ कौशल कांत मिश्रा द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है.

इस बिल से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबको के लिए शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेंगा.

राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी बोले यह सामाजिक न्याय की जीत है. यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा.

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