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12 September 2019

नए ट्राफिक नियमो के तहत, ट्रक पर 2 लाख जुर्माना

ट्रक 2 लाख जुर्माना

नई दिल्ली: मोटर वाहन कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के आरोप में ट्रक मालिक-चालक पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगा. ट्रक मालिक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण परीक्षण, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस परीक्षा बीमा के दस्तावेज नहीं होने, परमिट नियम उल्लंघन करने और और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने की वजह से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया. यह चालान देश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

हरियाणा में पंजीकृत नंबर के ट्रक का चालान बुधवार शाम परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने दिल्ली के रोहिणी में जीटी करनाल रोड पर मुबारका चौक(Mukarba Chowk) के पास का किया था.

ट्रक मालिक ने गुरुवार को रोहिणी की अदालत में जुर्माने की राशि जमा कराई. एक सितंबर से लागू नए कानून के बाद से दिल्ली में किसी वाहन पर जुर्माने की यह सबसे बड़ी राशि है.

इससे पहले राजस्थान में पंजीकृत ट्रक पर क्षमता से अधिक माल लादने सहित अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1,41,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. हरियाणा के रेवाड़ी में एक ट्रक मालिक का 1.16 लाख का चालान कटा था.

देश के अलग-अलग हिस्‍सों में किसी का 10,000 रु तो किसी का 25,000 रु तो किसी का लाख रुपये से अधिक का चालान कटा है. भारी भरकम चालान से लोगों के बीच डर का माहौल है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आरटीओ ऑफिसो में भीड़ उमड़ रही है. लोग घर से निकलने से पहले अपने कागजात और तमाम नियमों के बारे में सोचने को विवश हो गए हैं.

यातायात चालान की भारी भरकम राशि पर कई राज्य सहमत नहीं है. वहीं कई राज्यों ने अपने यहां जुर्माने की रकम घटा दी है. इतने कड़े नियमों के चलते पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल की सरकारों ने इन्हें लागू करने से इनकार कर दिया. बीजेपी शासित गुजरात सरकार ने तो जुर्मानों की रकम 90% तक घटा दी है. इसके अलावा महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक सरकार ने भी नए प्रावधानों पर विचार करना शुरू कर दिया है.

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