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22 April 2020 Updated: Apr. 23

डॉक्टरों पर हमला करने वाले अध्यादेश को मंजूरी, 7 साल सजा

डॉक्टरों हमला अध्यादेश मंजूरी

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों पर हमला करने वालों अध्यादेश को राष्ट्रपति की और से मंजूरी मिली. कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालो को सात साल की सजा होंगी. यह अपराध गैर जमानती होंगा, इसके साथ ही भारी जुर्माना का भी सामना करना पड़ेगा. देश के अलग-अलग हिस्सो मे डॉक्टरो की टीम पर हमले के घटनाए लगातार बढ़ती जा रही थी. डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आयी थी, वह अब लागू हो गया है. अध्यादेश को लागू करने की अधिसूचना भी जारी हो गई है.

डॉक्टरों पर होने वाले हमलों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी विरोध जताया था. डॉक्टरो ने घटनाओ के विरोध मे सांकेतिक प्रदर्शन करने को कहा था. लेकिन गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने प्रदर्शन करने का निर्णय वापिस लिया और डॉक्टरो को सुरक्षा का आश्वासन दिया था.

अध्यादेश को मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट करके कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है.

अध्यादेश के ज़रिए महामारी क़ानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं. इसमें डॉक्टरों को कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सज़ा का प्रावधान किया गया है. यह महामारी कानून अंग्रेजों के जमाने में बना था.

कोरोना महामारी के चलते देश भर में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों दिन रात सेवाए प्रदान कर रहे है. देश मे कोरोना संक्रिमितों का आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. 21 हजार के पार हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 681 की मौत हो गई है.

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