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26 December 2020
मप्र केबिनेट लव-जिहाद विधेयक को मंज़ूरी दी, 10 साल सजा
भोपाल: राज्य में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिली. धर्म परिवर्तन के मामलों में 10 साल तक की जेल होंगी. लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है.
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंज़ूरी पहले ही मिल चुकी है. अब राज्य में शिवराज सरकार केबिनेट ने मंजूरी दी.
एमपी के गृहमंत्री ने कहा- ये देश का सबसे कड़ा कानून है. जबरदस्ती शादी करवाने वाले पंडित-मौलवी पर भी कार्यवाही होगी. नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. इसके विधानसभा में पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समाप्त हो जाएगा.
अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी. कानून में अधिकतम 10 साल की सजा एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.