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24 December 2020
मप्र में मिलावटखोरो को आजीवन कारावास को मंज़ूरी
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान लाएगी. सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि परिषद की वर्चुअल बैठक में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावट खोरों के खिलाफ वर्तमान में दी जाने वाली 3 वर्ष तक की सजा के प्रावधान को संशोधित कर आजीवन कारावास में बदलने की मंजूरी दी गई. मध्यप्रदेश राज्य में खाद्य और दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से अपमिश्रणकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिये दण्ड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 तैयार किया गया हैं. कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कोविड-19 के नकली टीके के बारे में चेतावनी दे रही हैं. मप्र सरकार नकली कोरोना वैक्सीन को लेकर सतर्क है. इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा. मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 विधेयक पर भी 26 दिसंबर की मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी.
प्रदेश के चंबल और मालवा संभाग में दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट होने के मामले बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं. ग्वालियर में मरीज को मिलावटी रक्त प्लाज्मा चढ़ाने का मामला सामने आया था.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान करने का फैसला लिया है.
किसी वस्तु की उपयोग अवधि समाप्त(एक्सपायर्ड) होने के बाद उसे बेचने पर 5 साल कैद की सजा मिलेगी. विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद भारतीय दंड संहिता(आइपीसी) में स्थानीय संशोधन की अनुमति के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा में यह प्रविधान लागू है.