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19 March 2020

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा मे फ्लोर टेस्ट का दिया आदेश

कोर्ट फ्लोर टेस्ट आदेश

भोपाल: राज्य मे चल रहे सियासी संकट को खत्म करने सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करने का आदेश जारी किया. कोर्ट मे आज सुनवाई का दूसरा दिन था. मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा. शाम तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा. फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर बागी विधायक विधानसभा में आना चाहते हैं तो कर्नाटक के DGP और मध्य प्रदेश के DGP दोनों उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं. फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकार्डिंग की जाए.

इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई की. कांग्रेस के वकील दुष्यंत दवे, भाजपा के वकील मुकुल रोहतगी, राज्यपाल के वकील तुषार मेहता, स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और बागी विधायकों के वकील मनिंदर सिंह ने पैरवी की. कांग्रेस ने विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं कराने की मांग की थी.

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