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01 May 2020

सरकार ने रियायतों के साथ देश में लॉकडाउन 17 तक बढ़ाया

लॉकडाउन 17 तक बढ़ा

नई दिल्ली: सरकार ने फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया. हालाँकि लॉकडाउन 3.0 में कुछ रियायतों देने का फैसला किया. अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. तीसरे लॉकडाउन में कुछ सहूलियतें भी दी जा रही हैं. मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया. श्रमिको को वापिस लाने 6 श्रमिक ट्रेनों के संचालन को मंज़ूरी मिली.

अभी 17 मई तक लोगों को घरों में ही कैद रहना होगा. लॉकडाउन 3.0 के लिए देश को तीन जोन रेड, ग्रीन, ओरेंज में बांटा गया है. रेड जोन में देश के 130 जिले हैं. ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 जिले शामिल हैं. इन जिलों का वर्गीकरण मौजूदा कोरोना केसों के आधार पर किया गया है.

पहले यह लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लागू किया गया था जो कि 14 अप्रैल को खत्म होना था. लेकिन सरकार ने स्थिति को देखते हुए इसे 19 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया था जो 3 मई को खत्म होने वाला था. लेकिन अब इसे एक बार फिर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 3.0 को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया है.

ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी गई है. इन रियायतों में ई-कॉमर्स को छूट का ऐलान, गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी छूट दी गई है. ऑऱेंज जोन में टैक्सी सेवा और निजी कार को चलने पर छूट दी गई है. कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे. लेकिन सिर्फ शहर के अंदर ही आवाजाही हो सकेगी.

ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है. दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. नियमो के साथ दुकानों पर शराब-पान मसाले की बिक्री होगी. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों. बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी. आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी. इसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन शामिल है. इसके अलावा लॉकडाउन 3.0 में स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन भी बंद रहेगा. यानी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा. मॉल्स, सिनेमा, पब्स, रेस्टोरेंट्स आदी को भी बंद रखा जाएगा. सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं, पूजा स्थलों और अन्य तरह की सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी.

गौरतलब है कि देश में कोरोना मामलो की संख्या 35365 हो चुकी है, 1152 की मौत हो गई है, 9064 का सफल इलाज हो चूका है, महाराष्ट्र राज्य देश में सबसे ज्यादा प्रभावित है.

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