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09 November 2020 Updated: Nov. 10
एनजीटी पटाखा पर रोक, सीएम सिर्फ चाइनीस पर है रोक
भोपाल: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने प्रदूषण रोकने के लिए सोमवार को सख्त फैसला किया. दिवाली पर पटाखे चलाने पर रोक लगाईं. जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता पीजी पांडेय की याचिका पर एनजीटी ने 10 नवंबर से 30 नवंबर तक उन शहरों में पटाखे बेचने और फोड़ने पर रोक लगा दी है. जहाँ हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं है. दीवाली की रात सिर्फ 2 घंटे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए. देशभर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने फैसला लिया है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को ऐसे 122 शहरों की सूची सौंपकर यहां पटाखों पर रोक लगाने की सिफारिश की थी. इनमे मध्य प्रदेश के 6 शहर भी शामिल है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है, वहां केवल ग्रीन पटाखों को ब्रिकी और इस्तेमाल किया जा सकते हैं. इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है. यह छूट दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के लिए दी गई है. दिल्ली सहित देश के छह राज्यों में पहले ही दिवाली पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगाई जा चुकी है.
वहीं दूसरी और सीएम शिवराज सिंह ने कहा राज्य में केवल चीनी पटाखों के अलावा देवी-देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे बेचने एवं खरीदने पर पूर्णत: प्रतिबंधित लगाने की बात कही गई है. बांकी खूब जश्न मनाए. राज्य में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. आप भगवान राम के अयोध्या लौटने की ख़ुशी मनाएं, पटाखे जलाएं एवं धूमधाम से दिवाली मनाएं.
इस बार पटाखों को लेकर हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया था. पटाखों के नाम और उस पर हिंदू देवी-देवताओं के फोटो वाले पटाखों पर रोक लगाने की मांग की थी. कई व्यापारियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला भी दर्ज करने की मांग की गई.
पटाखों को जलाने पर कार्बन डाइआक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं और वातावरण में फैलकर हवा को प्रदूषित करती हैं. ये गैसें जानलेवा होती हैं. दिल्ली की तर्ज पर भोपाल में भी हवा की सेहत ठीक नहीं है.