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25 November 2020
उप्र के बाद मध्य प्रदेश में भी लव-जिहाद की 10 साल सजा
भोपाल: उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी अब लव जिहादियों की खैर नहीं. राज्य में लव जिहाद के आरोपी को 10 साल की सजा होगी गैर जमानती अपराध घोषित होंगा. मामले में लिप्त धर्म गुरु, काजी-मौलवी, पादरी को भी 5 साल की सजा होंगी. ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा. जांच के बाद ऐसा विवाह शून्य घोषित किया जाएगा. शिवराज सरकार ने एमपी में धर्मांतरण बिल लाने की घोषणा पहले ही कर दी थी.
महिलाओं के शोषण और उन्माद को रोकने के लिए भाजपा शासित राज्य सरकारे लव जिहाद कानून बना रही.
यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए बिल का ड्राफ्ट सामने आ गया है. उसके बाद एमपी सरकार ने भी अपने धर्मांतरण विधेयक के ड्राफ्ट में बदलाव किए हैं. यूपी में धर्मांतरण करवाने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान है. मप्र में भी अब सजा 5 से 10 साल तक सजा करने की घोषणा कर दी गई है.
एमपी के कानून एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून बनाने प्रदेश सरकार 28 दिसंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' लाएगी. सीएम शिवराज ने कहा एमपी की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने दूंगा.