News of Madhya Pradesh India
Hindi news portal of Bhopal. read regular fresh news of Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur. whole state reporting with MP News Portal
05 November 2020
जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला ट्यूशन फीस ही ले संकेंगे
जबलपुर: कोरोना काल में स्कूल फीस के संबंध में गुरुवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. जबलपुर हाई कोर्ट से अभिभावकों को राहत मिली. हाई कोर्ट ने 13 पन्नों के अपने फैसले में कहा प्राइवेट स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. निजी स्कूल एरियर के रूप में अन्य मदों में पुरानी स्कूल फीस नहीं ले सकते. किसी भी स्थिति में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते. शिक्षकों व स्टाफ का वेतन 20 फीसद से ज्यादा नहीं काटा जा सकेगा.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद छात्र और अभिभावकों के हित में निर्देश जारी किया. जबलपुर सहित अन्य जगहों से स्थानांतरित जनहित याचिका एक साथ सुनी गईं.
गौरतलब है कि अभिभावकों से भारी-भरकम फीस वसूलने के लिए दबाव बनाए जाने की लगातार खबरें मिल रही हैं. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जब तक नियमित स्कूल नहीं खुलते राज्य के निजी स्कूल कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त वसूली नहीं कर सकते. इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.