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24 November 2020
उप्र सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश को दी मंज़ूरी, 10 वर्ष सजा
लखनऊ: यूपी में लव-जिहाद मामले में अध्यादेश को सरकार ने मंज़ूरी दी. गृह विभाग ने लव जिहाद पर ऐसे कठोर कानून का मसौदा तैयार कर राज्य के कानून मंत्रालय को भेजा था. सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की. अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ धर्म परिवर्तन के मामलों में 3-10 वर्ष तक सजा और 25 हजार जुर्माना का प्रावधान है. अधिकतम 50,000 रू जुर्माना तय.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' को मंजूरी दी गई.
लव जिहाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी. इसके बाद से सरकारी महकमा लव जिहाद पर कड़ा कानून का मसौदा तैयार करने में जुट गया था. सरकार का कहना है की इस कानून का मक़सद महिलाओं को सुरक्षा देना है.
बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया है कि वह लव जिहाद पर कानून बनाएं.
'लव जिहाद' मामले में SIT ने कहा, धर्म परिवर्तन कराके शादी का सबूत नहीं मिला, विदेशी फंडिंग भी नहीं पाई गई. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी हाल में फैसला दिया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.