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27 October 2020
भूमि अधिनियम संशोधन, कश्मीर में जमीन खरीदना आसान
श्रीनगर: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मकान के लिए जमीन खरीदने को मंज़ूरी दी. अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी व्यक्ति अपने सपनों का घर बना सकता हैं. अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है. खेती की जमीन का हक़ केवल राज्य के लोगो के पास ही रहेंगा. कानून संशोधन में कई छूट दी गई हैं जिसके तहत शैक्षणिक या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि दी जा सकती है.
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है. गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए औद्योगिक जमीन में निवेश की जरूरत है. ये जमीन आपको सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी. इस कानून का विरोध राज्य के प्रमुख सियासी दलों ने किया.
पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने से पहले गैर-निवासी जम्मू-कश्मीर में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे.