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01 September 2020
हाईकोर्ट का फीस आर्डर, स्कूल ले केवल ट्यूशन फीस
जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के लिए फीस वसूली को लेकर आदेश जारी किया. निजी स्कूल छात्रो से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने को लेकर अभिभावकों ने मोर्चा खोला हुआ है. प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी किया. निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे 10 सितम्बर तक शपथ पत्र पेश कर बताएं कि उन्होंने महामारी की अवधि में ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूली है.
निजी स्कूल ट्यूशन फीस वसूलने के अलावा छात्रो पर अन्य चार्ज भी लगा रहे थे. अब स्कूल केवल छात्रो से पूर्व निर्धारित ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. इसके अलावा फीस नहीं जमा करने पर स्कूल किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकेंगे. वहीं हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी.
गौरतलब है कि पिछले दिनों में इंदौर में निजी स्कूलों की ओर से अधिक फीस वसूलने को लेकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोककर शिकायत की थी. इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए एक एक्ट लाने की भी बात कही थी.
मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि कोरोना संक्रमण का खतरा समाप्त होने के बाद निजी स्कूल बीच की अवधि के लिए अन्य फीस भी वसूलने के लिए स्वतंत्र होंगे.
निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाज पाण्डे व जबलपुर के समाजसेवी रजत भार्गव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट की अलग-अलग एकल पीठों ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर दो अलग-अलग आदेश दिए हैं. इसके चलते विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है.