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07 April 2021 Updated: Apr. 08

कोरोना रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नए नियम

कोरोना रोकथाम नए नियम

भोपाल: कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को आपातकालीन बैठक की. हर शहर में नाइट कर्फ्यू और शनिवार-रविवार को लॉकडाउन रहेंगा. सरकारी दफ्तर 5 दिन ही चलेंगे अगले तीन महीने तक के लिए नियम बनाए. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीर हालत को देखते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी सात दिनों तक टोटल लॉकडाउन रखने का भी फैसला लिया गया. शाजापुर शहर में 2 दिन लॉक डाउन की घोषणा.

कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, देश में 24 घंटे में 1.25 लाख नए केस सामने आए. मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद खुद ट्वीट कर मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. दफ्तरो में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कामकाज होगा.

कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज के साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सहित कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए.

मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन के दौरान भी वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा. मध्यप्रदेश में अब तक 3,18,014 कोरोना मरीज सामने आएं हैं इनमें से 2,87,869 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं.

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