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11 August 2021
ओबीसी संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास
नई दिल्ली: ओबीसी(अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण से जुड़ा अहम बिल संसद में पास हुआ. विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला. राज्यसभा में इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में 187 वोट पड़े. जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा. 19 जुलाई से शुरू मानसून सत्र के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए. सदन में कुछ हाथापाई की घटना भी हुई. बिल पास होने के बाद राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण की सूची में संशोधन कर सकेंगे. जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों का अधिकार फिर से बहाल होगा. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे. इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
संविधान का संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया. इससे पहले लोकसभा ने ओबीसी से जुड़े इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया था. राज्यसभा में इस विधेयक पर सभी राजनीतिक दलों ने विधेयक का समर्थन किया.
विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया. सरकार का यह प्रेम विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए है. लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम विपक्ष जैसी राजनीति नहीं करते. जो ओबीसी की मदद से सत्ता में तो पहुंचे, लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उनके लिए कुछ नहीं किया.
देश के 80 फीसदी राज्यों में आरक्षण की सीमा पहले ही 50 फीसदी को पार कर चुकी है. नगालैंड और मिजोरम में 80 फीसदी, महाराष्ट्र में 65 फीसदी आरक्षण पहले से ही है.